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May 4, 2026

Bhojipura police Ne Shakil ko 6 mah ke liye jila Badar

भोजीपुरा पुलिस ने शकील को छह माह के लिए जिला बदर

राष्ट्र जगत संवाददाता।

बरेली। थाना भोजीपुरा पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एक अभियुक्त को छह माह के लिए जनपद बरेली की सीमा से बाहर कर दिया। यह कार्रवाई उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई।
पुलिस के अनुसार, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) बरेली द्वारा 17 फरवरी को पारित आदेश के क्रम में 26 फरवरी को थाना भोजीपुरा पुलिस ने अभियुक्त शकील पुत्र मजीद निवासी वार्ड संख्या 5, कस्बा धौरा टांडा, थाना भोजीपुरा, के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की। न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को छह माह तक जनपद बरेली की सीमा में प्रवेश न करने के निर्देश दिए गए थे।
आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम ने शकील को जनपद बरेली की सीमा से बाहर उत्तराखंड सीमा पर छोड़ दिया और सख्त हिदायत दी कि निर्धारित अवधि के भीतर वह जनपद में प्रवेश नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजीपुरा में पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, उपनिरीक्षक विजयपाल सिंह तथा हेड कांस्टेबल परमानन्द शामिल रहे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।